Last Updated: Wednesday, August 21, 2013, 20:37

नई दिल्ली : रिलायंस एडीएजी अध्यक्ष अनिल अंबानी को 2जी घोटाला मामले में कल सीबीआई की अदालत के सामने पेश होना होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोई आदेश पारित करने से परहेज किया और निचली अदालत ने उनकी गवाही के लिए कल की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया।
अंबानी को इस मामले में कल अदालत में पेश होने से बचाने के लिए रिलायंस टेलीकॉम लि. ने न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी के नेतृत्व वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ में मौखिक दरख्वास्त की थी।
अदालत ने कहा कि इस आवेदन पर उसी सूरत में विचार किया जाएगा जब उच्च न्यायालय पर 2जी मामलों की सुनवाई से रोक लगाने वाले उसके पूर्व के आदेशों को वापस लेने की मांग करती याचिकाओं पर कोई फैसला होगा। शीर्ष अदालत से कोई राहत पाने में नाकाम रहने पर विभिन्न आरोपियों की तरफ से अदालत में पेश हुए राम जेठमलानी और मुकुल रोहतगी सहित वरिष्ठ वकीलों का जत्था तुरंत अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाही से छूट दिलाने की मंशा से निचली अदालत जा पहुंचा।
निचली अदालत ने इससे पहले अनिल अंबानी से पूछताछ पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि इन गवाहों से पूछताछ से किसी आरोपी पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, August 21, 2013, 20:37