Last Updated: Thursday, March 7, 2013, 22:04
मुंबई : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आदेश का पालन नहीं करने पर शेयर कारोबारी धवन ए. मेहता पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।
सेबी ने मेहता को सुजलॉन और आईडीएफसी के प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में कथित तौर पर गैर.कानूनी तरीके से अर्जित राशि लौटाने का निर्देश दिया था।
सेबी ने अक्तूबर 2008 में मेहता को सुजलॉन और आईडीएफसी के आईपीओ में गैर-कानूनी तरीके से हासिल 72 लाख रुपये की राशि उसे देने को कहा था। इस राशि सेबी को 45 दिन के भीतर ब्याज सहित लौटाना था।
बाजार नियामक ने इसके साथ ही मेहता पर शेयर बाजार में काम करने से दो साल के लिये रोक लगा दी थी।
सेबी के न्यायिक अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने कल जारी आदेश में कहा कि मामले में सभी सबूतों और परिस्थितियों पर गौर करते हुये, उसके सेबी के 31 अक्तूबर 2008 को जारी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर मैं, एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाता हूं। सेबी ने इससे पहले जारी अपने आदेश में मेहता को सुजलॉन और आईडीएफसी के आईपीओ में साठगांठ का मास्टरमाइंड बताया था।
सेबी के आदेश के बाद मेहता ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील की थी जिसने वर्ष 2009 में उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद मेहता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटाखटाया था। शीर्ष अदालत ने भी उसकी अपील खारिज कर दी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 7, 2013, 22:04