Last Updated: Saturday, December 31, 2011, 07:24
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अल्पकालिक गैर परिवर्तनीय हुंडियां (एनसीडी) जारी करते समय नियमों का पालन करें।
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि रिजर्व बैंक की नजर में आया है कि कुछ एनबीएफसी ने 90 दिन से कम परिपक्वता अवधि वाले एनसीडी जारी करते हुए निजी नियोजन के जरिए धन जुटाया। इसमें कहा गया है कि इस तरह का कदम भारतीय रिजर्व बैंक के एनसीडी जारी करने संबंध निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, December 31, 2011, 12:56