एस्सार ने की बिक्री कर मामले में अपील - Zee News हिंदी

एस्सार ने की बिक्री कर मामले में अपील



नई दिल्ली : एस्सार आयल ने गुजरात सरकार को बिक्री कर के भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पुनरीक्षा की अपील की है। यह जानकारी कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने कंपनी को बिक्री कर का भुगतान टालने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री कर के पुराने बकाए का भुगतान करने का अदेश किया है।

 

एस्सार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उससे अपने निर्णय की पुनरीक्षा की अपील की है। उच्चतम न्यायालय ने सत्रह जनवरी 2012 को गुजरात उच्च न्यायालय के इस फैसले को दरकिनार कर दिया जिसमें एस्सार आयल को गुजरात सरकार से बिक्री कर का भुगतान टालने की सुविधा प्राप्त हालिस करने की मंजूरी दी गई थी। कंपनी को दिसंबर तक किस्तों में 6,300 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने एस्सार आयल से 6,300 करोड़ रुपए के बिक्री कर का ब्याज समेत भुगतान करने को कहा है। एस्सार ने पुरानी देनदारी के रूप में इस बकाए के भुगतान का प्रावधान अपने हिसाब किताब में पहले ही कर रखा है।

 

(एजेंसी)

First Published: Thursday, February 16, 2012, 15:04

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