Last Updated: Friday, October 19, 2012, 16:02

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि कोई भी कंपनी निवेशकों को शेयरों के आवंटन के मामले में विवरण पुस्तिका में की गई घोषणाओं से ‘कानूनी रूप से बंधी’ होती है।
सेबी ने कहा है, विवरण पुस्तिका कानूनी वैधता वाला दस्तावेज है और कंपनी इसमें की गई घोषणाओं से कानूनी रूप से बंधी है।
बाजार नियामक से कंपनी की विवरणिका के अनुसार आवंटित शेयरों की बंधक अवधि (लॉक-इन) के बारे में राय मांगी गई थी। सेबी ने कहा कि विवरण पुस्तिका में शेयरों के आवंटन के बारे में जो भी जानकारी दी गई है वह एक अनुबंध की तरह मान्य होता है।
सेबी से इस बारे में राय रशील डेकोर लिमिटेड ने मांगी थी। कंपनी को जुलाई 2011 में शेयर आवंटित हुए थे। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 19, 2012, 14:27