कार और होम लोन वालों को राहत - Zee News हिंदी

कार और होम लोन वालों को राहत

एजेंसी. पहले लोन लेने वाले ग्राहकों पर बैंक समय से पहले लोन चुकाने के एवज में भारी पेनल्टी लगाते थे जो कुल लोन का 3 प्रतिशत तक होता था. पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैंक समय से पहले लोन का भुगतान करने पर लगने वाले प्री-पेनल्टी चार्ज को नहीं लगा पाएंगे.अगर आपने भी कार या होम लोन लिया है या लेने जा रहे हैं तो आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा.

मुंबई में बैंकिंग ओंबुसमेन कॉंफ्रेंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा कि अब बैंक प्रीपेनल्टी चार्ज नहीं वसूलेंगे बल्कि जितना लोन ग्राहक ने लिया है उतना ही उन्हें लेने का अधिकार है.

पहले बैंकों के इस रवैये पर कई ग्राहक समूहों ने एतराज जताया था. ग्राहक बैंक को समय से पहले लोन चुका कर अपने ऊपर चढ़े कर्जे से मुक्त होना चाहता है लेकिन बैंक समय से पहले लोन चुकाने पर भारी पेनल्टी लगाते थे जो अब नहीं होगा. हांलाकि यह फैसला सिर्फ फ्लोटिंग रेट पर लिए गए लोन के लिए है. फिक्स्ड रेट पर लिए गए लोन पर पहले की तरह बैंक प्री पेनल्टी वसूलते रहेंगे.

आरबीआई ने बैंकिंग ओंबुसमेन की एक बैठक में यह दलील दी है. बैंकिंग ओंबुसमेन का गठन 1995 में किया गया था ताकि ग्राहकों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके.

First Published: Wednesday, September 7, 2011, 13:39

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