Last Updated: Saturday, March 17, 2012, 11:47
नई दिल्ली : केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सेवा कर अपवंचना के मामले में किंगफिशर एयरलाइंस को अदालत में घसीटने की चेतावनी दी है। सीबीईसी का कहना है कि कंपनी ने यात्रियों से जुटाया गया कर जमा नहीं कराया है।
सीबीईसी के चेयरमैन एस के गोयल ने कहा, ‘किंगफिशर को अदालत का सामना करना होगा। अपवंचना की जा चुकी है। उन्हें जेल भी हो सकती है।’ सेवा कर विभाग पहले ही संकटग्रस्त इस एयरलाइन के 40 बैंक खातों को फ्रीज कर चुका है। एयरलाइन पर 76 करोड़ रुपये का कर बकाया है।
कंपनी का आईएटीए खाते भी फ्रीज किए जा चुके हैं। एयरलाइन ने सीबीईसी को सूचित किया है कि वह 31 मार्च तक बकाये का भुगतान करेगी। गोयल ने बताया कि किंगफिशर ने यात्रियों से 10 फीसद की दर से सेवा कर जुटाया है। पर उसने सरकार को इसका भुगतान नहीं किया। ऐसे में यह अपवंचना का मामला है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, March 17, 2012, 17:17