Last Updated: Monday, June 10, 2013, 18:56

मुंबई : रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) नियमों तथा मनी लांड्रिंग दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर सोमवार को निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक, एचडीएफसी तथा आईसीआईसीआई बैंक पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा दिया।
ऑनलाइन पोर्टल कोबरापोस्ट द्वारा लगाये गये आरोपों के मद्देनजर की गयी जांच के बाद रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना लगाया है। जहां एक्सिस बैंक पर सर्वाधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है वहीं एचडीएफसी बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक पर क्रमश: 4.5 करोड़ रुपए तथा 1.0 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, ‘प्रत्येक मामले पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कुछ आरोपों में दम था और उसमें जुर्माना लगाना युक्तिसंगत है।’
रिजर्व बैंक ने इन तीन बैंकों के कॉरपोरेट कार्यालयों तथा कुछ शाखाओं के बही-खातों, आंतरिक नियंत्रण, अनुपालान प्रणाली तथा प्रक्रियाओं की जांच के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। यह जांच मार्च-अप्रैल 2013 के दौरान की गई। (एजेंसी)
First Published: Monday, June 10, 2013, 18:56