Last Updated: Thursday, September 27, 2012, 23:14
नई दिल्ली : रेल माल ढुलाई पर एक अक्तूबर से सेवाकर लागू हो जाएगा लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्यान्न, दाल दलहन, फल एवं सब्जियों तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की ढुलाई को सेवाकर से मुक्त रखा जाएगा।
इस संबंध में जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार मसाले, आटा, चीनी, रसायन, पटसन और कपास जैसी वस्तुओं की ढुलाई भी सेवाकर से मुक्त होगी। सुपारी, तिलहन और मिर्च, जीरा और काली मिर्च जैसे किराना सामान की ढुलाई को भी सेवाकर के दायरे से मुक्त रखा गया है।
इसके अलावा लौह अयस्क, कोयला, सीमेंट जैसे दूसरे सामान पर 3.708 प्रतिशत की दर से सेवाकर लगाया जायेगा। सेवाकर की दर 12.36 प्रतिशत है लेकिन इसका 70 प्रतिशत का समायोजन कर दिये जाने के बाद इनके भाड़े पर सेवाकर की प्रभावी दर 3.708 प्रतिशत रह जाएगी।
रेल मंत्री सी.पी. जोशी और वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की बैठक में एसी ट्रेन और रेलवे माल भाड़े पर सेवाकर लगाने का फैसला किया गया। रेलव माल ढुलाई पर सेवाकर लगाने का फैसला वर्ष 2009-10 में ही ले लिया गया था लेकिन रेल मंत्रालय तृणमूल कांग्रेस के पास रहने की वजह से इस फैसले पर अमल नहीं किया जा सका। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 27, 2012, 23:14