Last Updated: Sunday, July 21, 2013, 19:54
नई दिल्ली: कंपनियों के राजनीतिक चंदे की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ‘चुनावी ट्रस्ट कंपनियों ’ के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसी कंपनियों को विभिन्न राजनीतिक दलों को दिए गए धन या चंदे पर कर लाभ मिलेगा।
इस नए कदम के तहत इकाइयों को गैर लाभकारी कंपनियों को अपने नाम के तहत ‘निर्वाचक ट्रस्ट’ के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति होगी। इससे अन्य व्यवसायों में लगी कंपनियों के साथ इनका अंतर होगा।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के लिए नाम उपलब्धता दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जिससे उनके लिए ऐसी इकाइयों का पंजीकरण आसान हो जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी कानून, 1956 की धारा 25 के तहत ‘निर्वाचक ट्रस्ट’ के साथ नाम के साथ ऐसी कंपनी के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। यह व्यवस्था ‘निर्वाचक ट्रस्ट स्कीम, 2013’ के तहत की जा रही है।
मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कंपनी नई इकाई होगी। नाम के लिए आवेदन के साथ यह शपथपत्र भी देना होगा कि यह नाम सिर्फ सीबीडीटी की निर्वाचक ट्रस्ट योजना के तहत कंपनी का पंजीकरण कराने के लिए हासिल किया जा रहा है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, July 21, 2013, 19:54