Last Updated: Friday, March 23, 2012, 12:37
नई दिल्ली : चैक और बैंक ड्राफ्ट आगामी एक अप्रैल से तीन माह के लिए ही वैध होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि इस कदम से चैक, ड्राफ्ट के मामले में होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल, 2012 से बैंक ऐसे चैक, ड्राफ्ट, पे-आर्डर या बैंकर्स चैक का भुगतान न करें जो जारी करने की तारीख के तीन माह बाद पेश किया गया हो।
रिजर्व बैंक ने इससे पहले एक अधिसूचना में कहा है, ‘सरकार ने उसे जानकारी दी है कि कुछ लोग चैक, ड्राफ्ट, पे आर्डर और बैंकर्स चैक की छह की वैधता का गलत फायदा उठा रहे हैं और इस अवधि में उसका प्रयोग नकदी के रूप में कर रहे हैं।’ एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी का कहना है कि चैक, ड्राफ्ट आदि के लिए तीन माह की अवधि पर्याप्त है। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि जनहित और बैंकिंग नीति के हित में इसकी अवधि को घटाकर तीन माह किया जाना पूरी तरह उचित है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 23, 2012, 18:07