Last Updated: Tuesday, June 26, 2012, 20:23
मुंबई : शेयर बाजार नियामक सेबी ने शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा देना अनिवार्य करने का निर्णय किया। इससे शेयरधारकों के लिए बैठकों में बगैर हिस्सा लिए महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी करना आसान हो जाएगा।
सेबी ने यहां अपनी बोर्ड बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, ‘ बजट प्रस्ताव के मुताबिक, इलेक्ट्रानिक मतदान अनिवार्य किया गया है। बजट प्रस्ताव में शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ई.मतदान सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनिवार्यता की बात थी।’
बाजार नियामक ने कहा कि इस निर्णय को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ‘बंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टाक एक्सचेंज में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। सूचीबद्ध कंपनियां ऐसी कोई भी एजेंसी चुन सकती हैं जो इस समय ई.वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही हैं।’
इसके अलावा, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा की जाने वाली वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियामक एक पात्र अंकेक्षण रिपोर्ट समीक्षा समिति का गठन करेगा जिसमें लेखा नियामक आईसीएआई और शेयर बाजार के प्रतिनिधि होंगे।
समिति सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर बाजारों को सौंपी गई पात्र वाषिर्क अंकेक्षण रपटों की प्रोसेसिंग करेगी और उन रपटों को भी देखेगी जहां आईसीएआई के वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड द्वारा लेखा अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया हो।
सेबी ने कहा कि उसने आईपीओ लाने वाली ढांचागत कंपनियों के लिए न्यूनतम अभिदान की आवश्यकता में संशोधन किया है। ‘ न्यूनतम अभिदान, पेशकश के 90 प्रतिशत से कम नहीं होगा और यह न्यूनतम 25 प्रतिशत या 10 प्रतिशत के आबंटन पर निर्भर करेगा।’ (एजेंसी)
First Published: Tuesday, June 26, 2012, 20:23