डीएलएफ ने सीसीआई के आदेश को चुनौती दी - Zee News हिंदी

डीएलएफ ने सीसीआई के आदेश को चुनौती दी



नई दिल्ली: प्रतिस्पर्धा अपीलीय पंचाट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उस आदेश के खिलाफ रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है जिसमें कंपनी पर ग्राहकों के साथ व्यापाहर में अपनी बाजार स्थिति का दुरुपयोग करने के खिलाफ 630 करोड़ रुपए का दंड लगाया गया है.

 

सूत्रों ने बताया कि पंचाट ने सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तारीख रखी है. डीएलएफ ने अपनी अपील सौंपने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू की और अपीलीय मंच ने अपील सोमवार को दर्ज कर ली.

 

समझा जाता है कि डीएलएफ ने अपीलिय पंचाट में यह दलील दी है कि गुड़गांव में उसकी बाजार स्थिति को उसके अखिल-भारतीय कारोबार के आधार पर नहीं आंका जा सकता.

 

सीसीआई की तरफ से डीएलएफ पर 16 अगस्त को लगाया गया जुर्माना बाजार में प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग और अपने फ्लैट के खरीदारों पर अनुचित शर्तें लादने से जुड़ा है. सीसीआई ने डीएलफ की गुड़गांव की दो परियोजनाओं के फ्लैट खरीदारों के एसोसिएशन द्वारा दर्ज शिकायतों की जांच के बाद यह आदेश जारी किया था.

First Published: Monday, October 10, 2011, 15:57

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