Last Updated: Tuesday, July 23, 2013, 10:16

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने सामान्य पावर आफ अटार्नी (जीपीए) के जरिए संपत्ति सौदों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इससे गैर पंजीकृत कालोनियों तथा हाउसिंग सोसायटियों में रह रहे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्व विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। इसमें शहर में जीपीए आधारित सभी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के पंजीकरण की अनुमति दी गई है।
इस परिपत्र के अनुसार जीपीए के जरिए संपत्ति का लेनदेन कानूनी माना जाएगा लेकिन यह संपत्ति के परिवर्तन के लिए टाइटल स्थानांतरण के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 23, 2013, 10:16