Last Updated: Monday, August 27, 2012, 21:02
नई दिल्ली : एअर इंडिया ने उच्चतम न्यायालय में इंडियन पायलट गिल्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ दायर न्यायालय की अवमानना याचिका सोमवार को वापस ले ली। एअर इंडिया का आरोप था कि पायलट गिल्ड के पदाधिकारी ड्रीमलाइनर विमान के पायलटों के प्रशिक्षण के बारे में न्यायालय के आदेश के अमल में बाधा डाल रहे थे।
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एअर इंडया के वकील ललित भसीन ने कहा कि एयरलाइंन इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाए अवमानना याचिका वापस लेना चाहती है।
एअर इंडिया ने 10 मई को एक अर्जी दायर कर आरोप लगाया था कि इंडियन पायलट गिल्ड ने विरोध प्रकट करके विमान कंपनी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रभावित कर दिया है। विमान कंपनी का दावा था कि गिल्ड के पदाधिकारियों की इस हरकत से न्यायालय के आदेश की अवमानना हुई है।
इंडियन पायलट गिल्ड बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को उड़ाने के प्रशिक्षण के लिए एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को समान संख्या में भेजे जाने का विरोध कर रही थी। इस बीच, न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि ड्रीमलाइनर बोइंग के प्रशिक्षण से जुड़ा विवाद तीन महीने के भीतर हल किया जाए। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 27, 2012, 21:02