Last Updated: Wednesday, November 16, 2011, 10:35

नई दिल्ली : सरकार ने पेंशन फंड नियामक विकास प्रधिकरण विधेयक 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को बुद्धवार को मंजूरी दे दी, जिससे पेंशन क्षेत्र में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति मिलेगी।
सरकार ने हालांकि तय किया कि विधेयक में एफडीआई की सीमा का जिक्र न किया जाए ताकि भविष्य में इसे सरकारी आदेश के जरिए बढाया जा सके।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी। विधेयक की समीक्षा वित्त संबंधी संसदीय समिति कर चुकी है । इसे संभवत: संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का मानना है कि पेंशन में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत होगी जो बीमा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 16, 2011, 16:11