Last Updated: Thursday, July 18, 2013, 14:06

नई दिल्ली : भारी मुनाफे का लालच दे कर निवेशकों को फंसाने वाली योजनाओं पर कार्रवाई के तहत सेबी ने मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में चल रही दो कंपनियों तथा उसके निदेशकों रोक लगा दी है। इनके कोष हस्तांतरण व संपत्ति के हस्तांतरण व बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि साई प्रसाद प्रोपर्टीज तथा उसकी समूह कंपनी साई प्रसाद फूड्स मध्य प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर अवैध तरीके से सामूहिक निवेश योजनाएं चला रही थी। कंपनी लोगों को 15 से 20 प्रतिशत सालाना रिटर्न का वादा कर उनसे निवेश राशि प्राप्त कर रही थी।
रिटर्न मौजूदा निवेशकों द्वारा नये निवेशकों को जोड़े जाने से संबंधित था। इन कंपनियों तथा उनके निदेशकों के खिलाफ दो अलग-अलग आदेश जारी करते हुए नियामक ने कहा कि अंतरिम कदम उठाने की तत्काल जरूरत है ताकि किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी न हो। कंपनियों को सेबी के साथ पंजीकरण कराये बिना सामूहिक निवेश योजना से संबद्ध योजनाएं चलाने से मना किया गया है।
आदेश के तहत साई प्रसाद फूड्स तथा उसके निदेशकों बालासाहेब के भपकार, वंदना बी भापकार तथा शंशाक बी भापकार को निवेशकों से मौजूदा योजनाओं के तहत किसी प्रकार का पैसा एकत्रित करने से मना किया गया है। साथ ही उन पर कोई भी नई योजनाएं शुरू करने को लेकर रोक लगाई गई है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 18, 2013, 14:06