प्राइम बैंड में 2.5 MHz स्पेक्ट्रम रख सकती हैं कंपनियां : EGOM

प्राइम बैंड में 2.5 MHz स्पेक्ट्रम रख सकती हैं कंपनियां : EGOM

नई दिल्ली : अधिकारसंपन्न मंत्री समूह (ईजीओएम) ने दूरसंचार कंपनियों को उस समय प्राइम बैंड में अधिकतम 2.5 MHz स्पेक्ट्रम रखने की अनुमति आज दे दी जब उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि समाप्त होगी। इसके लिए कंपनियों को नीलामी के जरिए तय होने वाली कीमत के हिसाब से भुगतान करना होगा।

मंत्री समूह ने इसके अलावा यह भी फैसला किया है कि अगर कोई कंपनी किसी ऐसी दूसरी कंपनी का विलय या अधिग्रहण करती है जिसको 1,658 करोड़ रुपए की पुरानी कीमत पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था तो उसे बाजार कीमत का भुगतान करना होगा। सूत्रों ने कहा, `दूरसंचार कंपनियों को 900 MHz बैंड में 2.5 MHz स्पेक्ट्रम रखने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें नीलामी के जरिए तय हो वाली बाजार मूल्य का भुगतान करना होगा।` उन्होंने कहा कि 900 MHz बैंड के लिए नीलामी दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से 18 महीने पहले की जाएगी।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने सिफारिश की थी कि मौजूदा कंपनियां उस समय प्राइम 900 MHz बैंड में अपनी सारे स्पेक्ट्रम को छोड़ दें जबकि नवंबर 2014 से शुरू होकर उनके परमिटों का नवीनीकरण होगा। सरकार ने ट्राई की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, November 1, 2012, 21:05

comments powered by Disqus