Last Updated: Saturday, January 7, 2012, 08:18
नई दिल्ली : ट्राई ने देशभर में प्री-पेड मोबाइल ग्राहकों को पोस्ट पेड की तरह ही बिल उपलब्ध कराने को कहा है। टेलिकॉम कंपनियों को प्रीपेड ग्राहकों को उनके अकाउंट से संबंधित आईटमाइज्ड बिल देना होगा। यह बिल उन्हें 30 दिन के अंदर अधिकतम 50 रुपये में देना होगा।
ट्राई ने शुक्रवार को कहा कि मोबाइल कंपनियों को टैरिफ के बारे में भी साफ जानकारी देनी होगी। ग्राहकों को सर्विस शुरू करते समय एक स्टार्टर किट मिलेगा। इसमें सिम कार्ड, मोबाइल नंबर की जानकारी के अलावा ग्राहरकों के अपयोग के अधिकारों से संबंधित एक संक्षिप्त सिटीजन चार्टर भी होगा।
इसमें बेहतर सुविधा नहीं मिलने पर उपभोक्ता कहां शिकायत करें, इसकी जानकारी होगी। ट्राई ने ऑपरेटरों को शिकायतों के निपटारे के लिए एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाने को कहा है। इसके जरिए ग्राहक अपने शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जान सकेंगे। 45 दिनों के अंदर सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, January 7, 2012, 14:13