`बकाया भुगतान से पहले किंगफिशर की उड़ान नहीं`

`बकाया भुगतान से पहले किंगफिशर की उड़ान नहीं`

 `बकाया भुगतान से पहले किंगफिशर की उड़ान नहीं`नई दिल्ली : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने स्पष्ट किया है कि किंगफिशर एयरलाइंस जब तक 400 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं करेगी तब तक उसे नकद भुगतान के आधार पर परिचालन शुरु करने की अनुमति नहीं देगा।

नकदी संकट में जूझ रही किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें छह महीने से बंद हैं। कंपनी ने कल नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को पुनरोद्धार योजना सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि इसमें कंपनी ने प्राधिकरण से आग्रह किया था कि उसे सेवाओं के लिये नकद भुगतान के आधार पर परिचालन की अनुमति दी जाये। यानी कंपनी जो प्राधिकरण की जो भी सेवाएं लेंगी उसके लिए नकद भुगतान करेगी। एएआई सूत्रों ने कहा कि किंगफिशर को नकद भुगतान के आधार पर परिचालन की अनुमति उसी हाल में दी जा सकती है जबकि वह 390 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान कर देगी।

एएआई के चेयरमैन वीपी अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि किंगफिशर को पहले अपने बकाया का भुगतान करना होगा तभी उसके आग्रह पर विचार होगा।

अग्रवाल ने कहा कि हालांकि हमें कोई पत्र या ऐसा आग्रह उनसे नहीं मिला है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कंपनी पर 390 करोड़ रुपये बकाया है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, April 11, 2013, 20:00

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