Last Updated: Friday, April 27, 2012, 16:26
मुंबई : रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को उनका खाता एक ही बैंक के भीतर उसकी किसी भी शाखा में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जिन खातों में अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) के तहत पूरा ब्यौरा उपलब्ध है उनमें अंतर बैंकिंग पोर्टेबिलिटी की अनुमति दी जानी चाहिए।
इस सुविधा के तहत ग्राहकों को अपना बैंक खाता बैंक की किसी भी शाखा में उसी बैंक खाता नंबर के साथ स्थानांतरित करने की सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक ने आज जारी एक अधिसूचना में कहा है, ‘बैंकों को एतत् द्वारा सलाह दी जाती है कि किसी एक बैंक शाखा में केवाईसी ब्यौरा पूरा होने पर जब तक उसकी केवाईसी वैधता बनी रहती है उस खाते को बैंक की किसी भी शाखा में स्थानांतरण के लिए वैध माना जाना चाहिए।’
इसमें कहा गया है कि ग्राहक को उसका खाता बैंक की किसी एक शाखा से दूसरी शाखा में बिना किसी अड़चन के स्थानांतरित करने की अनुमति होनी चाहिए।
(एजेंसी)
First Published: Friday, April 27, 2012, 21:58