Last Updated: Wednesday, July 10, 2013, 11:02

मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई रिलायंस पेट्रोइनवेस्टमेंट्स लि ने 6 साल पुराने भेदिया कारोबार मामले में सेबी द्वारा 11 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती दी है।
अपील में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आईपीसीएल शेयर में भेदिया कारोबार मामले में 2 मई को दिए आदेश को चुनौती दी गई है। आईपीसीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्व में अनुषंगी रह चुकी है और अब इसका मूल कंपनी में विलय हो चुका है। अपील पर आज यहां सुनवाई होगी।
सेबी ने वर्ष 2007 में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. (आईपीसीएल) के शेयर में कारोबार में भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर रिलांयस पेट्रोइनवेस्टमेंट्स लि. (आरपीआईएल) को दोषी ठहराया और कहा कि इन कारोबार से आरपीआईएल को 3.82 करोड़ रपये का अनुचित लाभ हुआ। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सेबी ने आरपीआईएल पर 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी ने कंपनी ने 45 दिन के भीतर यह जुर्माना अदा करने को कहा था।
आईपीसीएल एक समय रिलायंस इंडस्ट्रीज की अनुषंगी थी और समूह की स्वतंत्र इकाई के रूप में सूचीबद्ध थी। लेकिन बाद में इसका आरआईएल में विलय हो गया और शेयर बाजारों से इसकी सूचीबद्धता समाप्त हो गई। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 10, 2013, 11:02