Last Updated: Wednesday, April 4, 2012, 14:52
नई दिल्ली : अमेरिका स्थित इंटरनेट कंपनी याहू को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से राहत मिल गई। कंपनी को आरोपी पक्षों की सूची से बाहर कर दिया गया है। कंपनी पर अपनी वेबसाइट पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री परोसने का आरोप था।
प्रशासनिक सिविल जज प्रवीण सिंह ने याहू की आरोपी वेबसाइटों की सूची से अपना नाम हटाने की अर्जी मंजूर कर दी। मुद्दई मुफ्ती ऐजस अरशद कासमी के वकील संतोष पांडेय द्वारा याहू की अर्जी पर आपत्ति नहीं किए जाने के बाद कंपनी को यह राहत दी गई।
कंपनी ने अपनी अर्जी में अदालत को बताया था कि उसकी वेबसाइट पर कोई अपमान सूचक सामग्री नहीं परोसी गई और इसलिए उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 4, 2012, 20:22