Last Updated: Monday, January 9, 2012, 10:46
नई दिल्ली: केन्द्रीय सूचना आयोग ने राष्ट्रपति भवन सचिवालय को कालेधन पर विभिन्न मंत्रालयों और दिल्ली पुलिस के बीच हुये पत्राचार की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।
सूचना आयोग ने यह आदेश सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदक की अपील पर जारी किया। अपीलकर्ता ने विदेशों में रखे गये कालेधन के बारे में वित्त एवं विदेश मंत्रालयों को पत्र लिखे थे। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी पर इन मंत्रालयों के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ हुये पत्र व्यवहार का ब्यौरा भी उन्होंने मांगा था।
अपील पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने कहा कि वह मुख्य तौर पर राष्ट्रपति सचिवालय से उनकी बैंकिंग डिवीजन, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के साथ हुये पत्र व्यवहार पर फाइल नोटिंग पाने में उनकी ज्यादा रुचि है।
मामले में लगता है कि आवेदक ने भारतीयों के विदेशी बैंकों में रखे गये अवैध धन की जानकारी के लिये विभिन्न प्राधिकरणों को कई पत्र लिखे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें कुछ सूचना उपलब्ध कराई जबकि बाकी जानकारी के लिये उन्हें अन्य प्राधिकरणों से संपर्क करने को कह दिया गया।
मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्र ने अपने आदेश में कहा ‘मामले के तथ्यों पर भलीभांति विचार विमर्श कर लेने के बाद, मांगी गई जानकारी दिये जाने में हमें कोई समस्या नजर नहीं आती है।’
सूचना आयुक्त ने आगे कहा कि केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह 10 कार्यदिवसों के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध कराये। इसके साथ ही जिस फाइल में पत्रों पर की गई कारवाई की फाइल नोटिंग है उनकी फोटोकॉपी और बैंकिंग डिवीजन, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालयय तथा दिल्ली पुलिस के साथ किये गये पत्र व्यवहार की भी जानकारी उपलब्ध कराई जानी वाहिये।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 10, 2012, 11:11