Last Updated: Wednesday, July 4, 2012, 00:26
नई दिल्ली : रिलायंस पावर लिमिटेड की सहयोगी इकाई ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दिल्ली न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार के 300 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पेनाल्टी के तौर पर भुनाने और कंपनी की कृष्णापत्तनम अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना से बिजली खरीदने के अनुबंध को समाप्त करने संबंधी नोटिस पर लगे स्थगन हटाने का फैसला दिया।
रिलायंस पावर की इकाई ने यह अपील उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले के एक दिन बाद दायर की है। रिलायंस पावर की सहयोगी इकाई ‘कोस्टल आंध्रा पॉवर लिमिटेड (सीएपीएल) ने आंध्र प्रदेश सरकार की आंध्र प्रदेश सदर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा भेजे गये नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 4, 2012, 00:26