Last Updated: Thursday, August 30, 2012, 21:02
नई दिल्ली : प्रसारण न्यायाधिकरण टीडीसैट ने कहा कि दूरसंचार नियामक टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के नियमन के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन या नये नियमन का काम तीन महीने में कर सकता है।
टीडीसैट के चेयरमैन न्यायाधीश एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, `ट्राई के सामने सारे मुद्दे खुले हैं। इस मामले को तीन महीने बाद आने दें। इस बीच ट्राई नया नियम या संशोधन ला सकता है।` समाचार, गैर समाचार चैनलों तथा अन्य प्रसारण कंपनियों के संगठन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ने इस बारे में ट्राई की अधिसूचना को चुनौती दी थी। ट्राई ने अपनी अधिसूचना में टेलीविजनों पर दिखाये जाने वाले विज्ञापनों की समय सीमा तय की थी।
टीडीसैट ने कहा कि ट्राई के परिपत्र को अंतिम रूप दिये जाने के बाद प्रसारक चाहें तो इसे चुनौती दे सकते हैं। न्यायाधिकरण इस मुद्दे पर ट्राई के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करेगा। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रसारकों के हितों को प्रभावित करेगा। ट्राई ने 14 मई को अधिसूचना में टीवी चैनलों पर विज्ञापन की अवधि 12 मिनट प्रति घंटा तय की थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 30, 2012, 21:02