विदेश में कारोबार कर सकेंगी भारतीय बीमा कंपनियां

विदेश में कारोबार कर सकेंगी भारतीय बीमा कंपनियां

विदेश में कारोबार कर सकेंगी भारतीय बीमा कंपनियां नई दिल्ली : बीमा नियामक इरडा ने बेहतर वित्तीय सेहत और कम से कम तीन साल परिचालन का अनुभव रखने वाली बीमा कंपनियों को विदेशों में कारोबार शुरू करने की अनुमति दी है।

भारतीय बीमा कंपनियां लंबे समय से विदेश में कारोबार शुरू करने की इरडा से मांग करती रही हैं। बीमा नियामक ने विदेश में जीवन, गैर-जीवन और पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के संबंध में भारतीय कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार, 500 करोड़ रुपये का नेटवर्थ रखने वाली जीवन बीमा कंपनी विदेश में कारोबार के लिए आवेदन कर सकती है। वहीं विदेश में कारोबार शुरू करने का इरादा रखने वाली साधारण बीमा कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये होना चाहिए।

पुनर्बीमा कंपनियों के मामले में, कंपनी का नेटवर्थ 750 करोड़ रुपये होना चाहिए।

दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘पंजीकृत भारतीय बीमा कंपनी को कम से कम 3 साल परिचालन में होना चाहिए।’ विदेश में कंपनी स्थापित करने या शाखा खोलने की इच्छुक बीमाकर्ता को पिछले पांच साल में तीन साल लाभ हुआ होना चाहिए।

घरेलू पालिसीधारकों के हितों को सुनिश्चित करते इरडा ने आगे कहा कि विदेश में कारोबार शुरू करने वाली बीमा कंपनी को घरेलू पालिसीधारक के कोष का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (एजेंसी)

First Published: Sunday, May 26, 2013, 17:23

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