वोडाफोन मामले में याचिका खारिज - Zee News हिंदी

वोडाफोन मामले में याचिका खारिज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने संचार कम्पनी वोडाफोन को 11,218 करोड़ रुपए (2.2 अरब डॉलर) के कर विवाद में राहत देने से जुड़े एक मामले में अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने इसे 'गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय' करार देते हुए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 

न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने शर्मा की आलोचना करते हुए कहा, 'यह गैर-जिम्मेदार याचिका है। इसे लेकर हमें गम्भीर आपत्ति है। हमें इसके उद्देश्य को लेकर भी संदेह है। आप संस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं।' इस पर शर्मा ने कहा कि वह संस्था को बचाना चाहते हैं, लेकिन पीठ ने कहा, 'इस न्यायालय के बार सदस्य के रूप में हम आपसे बेहतर आचरण की उम्मीद करते हैं।' न्यायालय ने याचिका को 'हल्का तथा निंदनीय' बताते हुए इसे खारिज कर दिया और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 

शर्मा ने पिछले महीने दाखिल अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वोडाफोन कर मामले की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया ने यह नहीं बताया था कि उनके बेटे होशनर कपाड़िया परामर्श कम्पनी 'अर्नस्ट एंड यंग' के साथ काम करते हैं, जिसने कराधान के मुद्दे पर वोडाफोन को सलाह दी थी। मामला वर्ष 2007 में वोडाफोन द्वारा हांगकांग की कम्पनी हचिसन को तत्तकालीन दूरसंचार कम्पनी हच एस्सार में 67 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए दी गई 11.2 अरब डॉलर की रकम पर लगाए गए कर से जुड़ा है। (एजेंसी)

First Published: Friday, March 2, 2012, 19:52

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