Last Updated: Monday, September 19, 2011, 09:18
नई दिल्ली. सीबीआई के आईटी कंपनी सत्यम के घोटालों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पूर्व प्रमुख रामालिंगा राजू और पूर्व अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.
सीबीआई के आवेदन को सत्यम के चार पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका के साथ संलग्न करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बलबीर भंडारी और दीपक वर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया. इसमें कहा गया है की अपील पर नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए.
गौरतलब है कि सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की खाता-बही में की हेराफेरी भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा कारपोरेट घोटाला था. सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2010 को हैदराबाद की एक अदालत को मामले की सुनवाई 31 जुलाई 2011 तक पूरा करने का आदेश दिया था.
इसले पहले इस महीने की 16 तारीख को सत्यम के चार अधिकारियों समेत रामालिंगा राजू के भाई रामा राजू ने जमानत की अपील दायर की थी.
First Published: Monday, September 19, 2011, 15:41