Last Updated: Thursday, March 14, 2013, 14:35

मुंबई: रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर, 2013 तक अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग साल्यूशंस (सीबीएस) लागू करने को कहा है।
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि बहुत कम शहरी सहकारी बैंकों ने सीबीएस लागू किए हैं। इसलिए, सभी शहरी सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर, 2013 से पहले अपनी सभी शाखाओं में सीबीएस लागू करने की सलाह दी जाती है। आरबीआई ने कह कि समय सीमा के भीतर सीबीएस लागू करने में विफल रहने वाले बैंकों को शाखाओं का विस्तार करने या परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने जैसी विभिन्न सुविधाएं देने से मना किया जा सकता है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 14, 2013, 14:35