Last Updated: Thursday, August 2, 2012, 21:33

मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से पहले शेयरों अथवा ऋण पत्रों के हस्तांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बाजार में सूचीबद्ध होने तक उनके कोड को चालू करने पर रोक लगा दी है। कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक निर्गम के जरिये बिक्री करने के बाद उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होता है। इसके लिए उन्हें एक पहचान कोड दिया जाता है जिसे आईएसआईएन (अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान नंबर) कहा जाता है। किसी भी शेयर अथवा प्रतिभूति में सौदों के दौरान इसी नंबर को उनकी पहचान स्वरूप लिया जाता है।
सेबी ने प्रारम्भिक शेयर निर्गम (आईपीओ) के जरिए शेयर आवंटन के बाद उनके बाजार में सूचीबद्ध होने से पहले ही जालसाज तरीके से बड़े पैमाने पर शेयरों के हस्तांतरण के मामले सामने आने पर जनवरी 2006 में ही शेयरों के मामले में आईएसआईएन कोड केवल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद ही चालू करने की व्यवस्था दी।
सेबी ने आज जारी एक सर्कुलर के जरिये ऋण प्रतिभूतियों के मामले में भी ऐसी व्यवस्था की है। ऋण प्रतिभूतियों यानी बांड पत्रों में भी सूचीबद्ध होने बाद ही आईएसआईएन कोड को चालू किया जाएगा।
सेबी ने इस संबंध में सभी डिपाजिटरीज को अस्थायी आईएसआईएन के तहत रखने के लिए कहा है। सेबी ने इस बारे में स्टॉक एक्सचेंज से भी विस्तृत जानकारी मांगी है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 2, 2012, 21:33