Last Updated: Thursday, November 10, 2011, 11:59
नई दिल्ली : सीबीआई 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में रुइया की अगुवाई वाले उद्योग समूह एस्सार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर सकती है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवति ने इसकी सहमति दे दी है।
सीबीआई का दावा है कि 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल में 2जी स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली लूप टेलीकाम में एस्सार की 10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी थी, जो नियमों के विरुद्ध है। वैसे दोनों ही कंपनियों-लूप और एस्सार ने इस आरोप का खंडन किया है।
मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई के निदेशक एपी सिंह एस्सार समूह के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने के निर्णय पर सहमति दे दी है। इन अधिकारियों पर कथित तौर 2जी स्पेक्ट्रम हासिल करने और जानकारियों को छुपाने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप है।
सूत्रों ने बताया कि इस बारे में अंतिम फैसला सीबीआई निदेशक द्वारा अटॉर्नी जनरल, अपने अभियोजन निदेशक, कंपनी मामलों के मंत्रालय की राय लेने के बाद किया जाना है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि एस्सार की लूप टेलीकाम में उस समय तीन प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी थी। एस्सार ने लगातार दावा किया है कि उसने नियमों का पालन किया और दूरसंचार निर्देशों को पूरा किया।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, November 10, 2011, 20:23