2जी केस में अनिल अंबानी को मुकरा हुआ गवाह माना जाए: CBI । Anil Ambani should be hostile witness in 2G case: CBI

2जी केस में अनिल अंबानी को मुकरा हुआ गवाह माना जाए: CBI

2जी केस में अनिल अंबानी को मुकरा हुआ गवाह माना जाए: CBIनई दिल्ली : रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी 2जी मामले में गुरुवार को सीबीआई के गवाह के रूप में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। इसके पूर्व अदालत ने उनकी गवाही स्थगित करने के रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के आग्रह को खारिज कर दिया था।

2जी केस में सीबीआई ने आज कोर्ट में दलील दी कि अनिल अंबानी को मुकरा हुआ गवाह माना जाए। सीबीआई ने यह भी कहा कि अनिल बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं। सीबीआई के इस तर्क के बाद 2जी केस में नया मोड़ आ गया है और अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई है। आज की सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी की गवाही पूरी हो गई। शुक्रवार को टीना अंबानी की गवाही होगी।

अंबानी आज सुबह अदालत परिसर पहुंचे और विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष पेश हुए। अदालत ने कल आरटीएल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 2जी मामले में अतिरिक्त गवाहों अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना से जिरह को स्थगित करने का आग्रह किया गया था। अदालत ने कहा था कि आरोपियों की पेशी से उनमें से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

आरटीएल को उच्चतम न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली थी जिसने 2जी मामले में अनिल अंबानी और अन्य को गवाह के रूप में तलब किए जाने के निचली अदालत के निर्देश पर स्थगन लगाने से इनकार कर दिया था।

आरटीएल ने 17 अगस्त को सीबीआई अदालत से आग्रह किया था कि उसे उसकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के नतीजे का ‘इंतजार’ करना चाहिए याचिका में अनिल और टीना अंबानी सहित अतिरिक्त गवाहों को तलब किए जाने को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने 19 जुलाई के अपने आदेश में कहा था कि अनिल, टीना और 11 अन्य आरोपियों को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाया जाना आवश्यक है, ताकि मामले में उचित फैसले पर पहुंचा जा सके।

अदालत ने अनिल को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 22 अगस्त को तलब किया था। टीना को गवाह के रूप में 23 अगस्त को बुलाया गया है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक सांसद कनिमोई सहित अन्य के साथ आरटीएल 2जी मामले में मुकदमे का सामना कर रही है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 22, 2013, 09:34

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