Last Updated: Saturday, April 14, 2012, 06:58
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार की पुनर्विचार याचिका पर याचिकाकर्ता जनहित याचिका केंद्र एवं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी किया। सरकार ने अपनी याचिका में 122 2जी लाइसेंस रद्द करने और नीलामी के जरिए लाइसेंस वितरण सम्बंधी आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि 'पहले आओ पहले पाओ' नीति के आधार पर 2जी लाइसेंसों का वितरण दोषपूर्ण था।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस.पी. राधाकृष्णन ने यह नोटिस तब जारी किया जब अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत से कहा कि कुछ सवाल हैं जिन पर पुनर्विचार की जरूरत है।
जयसिंह ने अदालत में सवाल उठाया कि नीलामी की नीति क्या सभी प्राकृतिक संसाधनों पर लागू होने लायक है या संसाधनों के आवंटन का कोई और तरीका भी है। खंडपीठ ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार का सवाल खनन से सम्बंधित है, तब जयसिंह ने कहा कि सरकार का सवाल जल संसाधन से भी सम्बंधित है।
अदालत ने जयसिंह की दलील को 'भययुक्त' बताया। अदालत इस मामले की सुनवाई एक मई को करेगी। (एजेंसी)
First Published: Saturday, April 14, 2012, 12:28