2जी: हैंडराइटिंग नमूनों के बारे में बाद में निर्णय देगी अदालत

2जी: हैंडराइटिंग नमूनों के बारे में बाद में निर्णय देगी अदालत

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने रिलायंस एडीएजी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारियों के हैंडराइटिंग के नमूने लेने संबंधी सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। ये तीनों अधिकारी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी हैं। सीबीआई इनकी हैंडराइटिंग के नमूने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर की जांच को लेना चाहती है।

विशेष सरकारी वकील यूयू ललित की दलील सुनने के बाद विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने कहा कि इस मामले में निर्णय 30 नवंबर को सुनाया जाएगा। ललित ने कहा कि कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों की जांच के लिए हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की राय लेने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के बयान दर्ज हुए लेकिन वे दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों की पहचान नहीं कर पाए।

जांच एजेंसी ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारियों गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा तथा हरि नायर के हस्ताक्षरों के नमूने लेने की अनुमति मांगी थी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 20, 2012, 20:20

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