3जी: आइडिया सेल्यूलर, आला अफसरों को अवमानना का नोटिस-3G case: HC issues contempt notices to Idea Cellular, others

3जी: आइडिया सेल्यूलर, आला अफसरों को अवमानना का नोटिस

3जी: आइडिया सेल्यूलर, आला अफसरों को अवमानना का नोटिसनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड (आईसीएल), इसके अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला और कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। उन पर ऐसे सर्किलों में नए ग्राहकों को 3जी कनेक्शन नहीं जारी करने के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है जहां उनके पास उसके लिए लाइसेंस नहीं है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कंपनी और बिड़ला समेत इसके पांच अन्य अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर नोटिसों के जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख पांच अगस्त को होगी।

दूरसंचार कंपनी और इसके अध्यक्ष के अलावा इसके प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया, मुख्य परिचालन अधिकारी अक्षय मूंदड़ा, कंपनी सचिव पी लक्ष्मीनारायण और पंकज कापदेव को भी नोटिस जारी किये गए हैं।

दूरसंचार विभाग ने अदालत से इस कंपनी और इसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की अपील की थी। विभाग ने आरोप लगाया है कि कंपनी और इसके अधिकारियों ने 3जी सेवा के संबंध में 12 अप्रैल को जारी उस न्यायिक आदेश का जानबूझ कर उल्लंघन किया जिसमें दालत ने कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे उन सर्किलों में नए ग्राहकों को 3जी सेवा कनेक्शन न दें जहां उन्हें यह सेवा देने का लाइसेंस नहीं है। (एजेंसी)


First Published: Monday, May 27, 2013, 15:38

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