3जी रोमिंग मामला: टेलीकॉम कंपनियों को झटका

3जी रोमिंग मामला: टेलीकॉम कंपनियों को झटका

3जी रोमिंग मामला: टेलीकॉम कंपनियों को झटकाज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली : 3जी रोमिंग मामले में मंगलवार को टेलिकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। टीडीसैट ने आज फैसला सुनाते हुए 3जी इंट्रा-सर्किल रोमिंग करार को अवैध करार दिया है। यह फैसला सरकार के पक्ष में आया है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि 3जी रोमिंग को लेकर टेलीकॉम कंपनियां आपस में जो समझौता करती हैं वह गैर कानूनी है।

दूरसंचार न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने 3जी इंट्रा सर्किल रोमिंग मामले में मंगलवार को एक खंडित फैसला सुनाया। जहां टीडीसैट के चेयरमैन ने सेवा रोकने के सरकार के आदेश के खिलाफ आपरेटरों की याचिका मंजूर की, वहीं टीडीसैट के सदस्य ने इसे खारिज किया।

चेयरमैन न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और सदस्य पी.के. रस्तोगी की दो सदस्यीय पीठ के सदस्यों के मत अलग अलग दिख।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने इंट्रा सर्किल 3जी रोमिंग रोकने के सरकार के निर्देश के खिलाफ दूरसंचार आपरेटरों की याचिका यह कहते हुए मंजूर कर ली कि सरकार का निर्देश प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाला है। हालांकि, रस्तोगी ने यह कहते हुए दूरसंचार आपरेटरों की याचिका खारिज कर दी कि वे रोमिंग उपलब्ध नहीं करा सकते।

चेयरमैन का विचार था कि दूरसंचार विभाग ने उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई और आपरेटरों को अपने विचार रखने का उचित समय नहीं दिया गया। न्यायमूर्ति सिन्हा के मुताबिक, यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाला था। उन्होंने दूरसंचार विभाग के आदेश का दरकिनार करते हुए उसे आपरेटरों को जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

इस बीच, रस्तोगी ने दूरसंचार आपरेटरों की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि वे महज 2जी लाइसेंस रखकर 3जी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, July 3, 2012, 16:02

comments powered by Disqus