Last Updated: Saturday, September 28, 2013, 13:45
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने 750 करोड़ रुपए से अधिक कुल जमाओं वाले शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अनुसूचित बैंक श्रेणी में उन्नत करने की अनुमति कल दे दी। रिजर्व बैंक ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अगर यूसीबी कुछ सूचीबद्ध मानकों को पूरा करते हैं तो वे दूसरी अनुसूची में शामिल होने के पात्र होंगे।
सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूसरी अनुसूची में आते हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार एक अप्रैल 2013 से यूसीबी को भारतीय रिजर्व बैंक कानून 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से केवल उन्हीं प्राथमिक सहकारी बैंकों को वित्तीय संस्थान माना जाएगा जिनकी मांग तथा समय देनदारी 750 करोड़ रुपए से कम नहीं हैं। इस तरह के बैंक अपने आवेदन क्षेत्रीय कार्यालयों को जमा करा सकते हैं। (एजेंसी)
First Published: Saturday, September 28, 2013, 13:45