FII को एफएंडओ खंड में बांड गिरवी रखने की अनुमति

FII को एफएंडओ खंड में बांड गिरवी रखने की अनुमति

FII को एफएंडओ खंड में बांड गिरवी रखने की अनुमति मुंबई : रिजर्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को शेयर बाजारों में डेरिवेटिव्ज सौदों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों एवं कारपोरेट बांडों में अपना निवेश गिरवी रखने की अनुमति दी है। हालांकि, नकदी सौदों में एफआईआई कारपोरेट बांडों में अपने निवेश का इस्तेमाल गिरवी रखने के लिए कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि समीक्षा करने पर भारत सरकार और सेबी के साथ परामर्श कर एफआईआई को शेयर बाजार के नकदी लेनदेन खंड में कारपोरेट बांड में अपना निवेश गिरवी रखने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। साथ ही एफआईआई को वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों एवं कारपोरेट बांडों को गिरवी के तौर पर रखने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Friday, March 15, 2013, 11:07

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