RBI ने नए बैंक लाइसेंसों पर स्पष्टीकरण जारी किया

RBI ने नए बैंक लाइसेंसों पर स्पष्टीकरण जारी किया

RBI ने नए बैंक लाइसेंसों पर स्पष्टीकरण जारी कियामुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने नए बैंक लाइसेंसों के बारे में सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नए बैंकों के गठन के लिए दी गई सैद्धान्तिक मंजूरी अब 18 महीने के लिए वैध होगी। पहले इसे एक साल रखने का प्रस्ताव था।

नए बैंक लाइसेंस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि इसके लिए आवेदन करने वाली पात्र कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसके अलावा इच्छुक आवेदनकर्ताओं को अन्य नियामकों से भी संपर्क करना होगा जिससे उनके नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों बैंक होल्डिंग कंपनी के तहत लाया जा सके।

इसमें आगे कहा गया है कि गैर वित्तीय सेवा कंपनियां और प्रवर्तक समूह की गैर परिचालन वाली वित्तीय होल्डिंग कंपनियां को इस होल्डिंग कंपनी के शेयर रखने की अनुमति होगी। रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में नए बैंक लाइसेंसों के बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वाली कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, 500 करोड़ रुपये की पूंजी और 10 साल का अच्छा रिकार्ड रखने वाली इकाइयों को बैंकिंग कारोबार में उतरने की अनुमति होगी। बैंक स्थापित करने के लिए आवेदन एक जुलाई, 2013 तक जमा कराए जा सकते हैं। (एजेंसी)

First Published: Monday, June 3, 2013, 19:02

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