डेक्कन चार्जर्स की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से इनकार

डेक्कन चार्जर्स की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से इनकार

डेक्कन चार्जर्स की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से इनकार मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध समाप्त करने के बीसीसीआई के फैसले पर मध्यस्थ के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को गुरुवार को खारिज कर दिया जिसका मतलब है कि डेक्कन की आईपीएल से बर्खास्तगगी कायम रहेगी।
क्रिकेट बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरडी धनुका ने मध्यस्थ के यथास्थिति बनाये रखने वाले आदेश को खारिज किया। बीसीसीआई और डेक्कन क्रानिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) के विवाद को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट ने मध्यस्थ की नियुक्ति की थी।

डीसीएचएल की अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी का अनुबंध समाप्त करने के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका पर अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि बर्खास्तनगी की वैधता पर मध्यस्थ फैसला करेगा। इन दोनों याचिकाओं पर अदालत के आदेशों का मतलब है कि डेक्कन चार्जर्स की आईपीएल सदस्यता समाप्त करने का फैसला कायम रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज सी के ठक्कर को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। उन्होंने पिछले सप्ताह यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था जिसके बाद बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति धनुका ने कहा कि मध्यस्थ को यथास्थिति बनाये रखने का फैसला देने का अधिकार नहीं है। उसी दिन (12 अक्टूथबर) को उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की डीसीएचएल की मांग ठुकरा दी थी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, October 18, 2012, 15:54

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