दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर की राज्यवर्धन राठौड़ की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर की राज्यवर्धन राठौड़ की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर की राज्यवर्धन राठौड़ की याचिकानई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 के ओलंपिक रजत पदक विजेता निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) को आठ सप्ताह के अंदर उन चार सदस्यों के चुनाव कराने का आदेश दिया जिन्हें आजीवन सदस्यता के वर्ग के तहत चुना गया था। राठौड़ ने आरोप लगाये थे कि उन्हें खेल संस्था के चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि एनआरएआई ने आठ सदस्यों को नामित कर दिया था। इनमें से चार सदस्य वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन के थे।

न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और नजम वाजिरी की पीठ ने सदस्यों के नामांकन को खारिज करने के एकल जज के आदेश को बरकरार रखा। राठौड़ के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, ‘हालांकि एकल जज ने निशानेबाजी संघ के चार अन्य की वार्षिक सदस्यता खारिज कर दी थी लेकिन उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था क्योंकि किसी ने भी नामांकन को चुनौती नहीं दी थी।

अदालत ने छह अप्रैल को एनआरएआई के विभिन्न पदों पर चुने गए 36 पदाधिकारियों को अपना पद भार ग्रहण करने की अनुमति भी दी। आदेश के अनुसार यदि राठौड़ चुनाव जीत जाते हैं और वह किसी पद के लिये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर एनआरएआई को इन 36 सदस्यों के लिये नये सिरे से चुनाव कराना होगा।’ (एजेंसी)

First Published: Thursday, September 26, 2013, 17:51

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