Last Updated: Thursday, July 12, 2012, 15:11
बेंगलूरु: पंचाट ने सरकारी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (केएस एंड डीएल) की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने करार का कथित रूप से उल्लंघन करने पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से 6.5 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।
‘मैसूर सैंडल सोप’ की निर्माता कंपनी के दावे को खारिज करते हुए पंचाट आर गुरूर्जन ने साथ ही धोनी के जवाबी दावे को भी खारिज कर दिया। धोनी ने करार का कथित रूप से उल्लंघन करने पर इस कंपनी से छह करोड़ रूपये का मुआवजा मांगा था। पंचाट ने यहां 10 जुलाई को दोनों पक्षों के दावों को खारिज किया।
धोनी ने 2007 और 2008 के लिए केएस एंड डीएल से दो साल का करार किया था जिसके तहत उन्हें इस कंपनी के उत्पादों के विज्ञापन की 10 दिन की शूटिंग के लिए 70 लाख रूपये का भुगतान होना था। हालांकि इस कंपनी ने आरोप लगाया कि धोनी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण अनुबंध की जरूरतों को पूरा नहीं किया और इस कंपनी ने साढे छह करोड़ रूपये के नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति की मांग की।
उधर, धोनी ने आरोप लगाया था कि केएस एंड डीएल ने अनुबंध का उल्लंघन किया और उन्हें केवल 21 लाख रूपये का भुगतान किया गया। धोनी ने मुआवजे के तौर पर छह करोड़ रूपये की मांग की थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 12, 2012, 15:11