Last Updated: Thursday, September 6, 2012, 18:52
नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि उसने लोकसभा सदस्यों की शिकायत पर दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के खातों की जांच का आदेश दिया है। कीर्ति आजाद के प्रश्न के लिखित उत्तर में कॉरपोरेट राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि सरकार को डीडीसीए के क्रियाकलापों को लेकर लोकसभा सदस्यों से शिकायतें मिली हैं जिनमें रिकार्ड में हेरफेर, वार्षिक आम सभाओं का गलत तरह से आयोजन, अनियमित खरीद, कोष का अविवेकपूर्ण तरीके से खर्च आदि आरोप हैं।
सिंह ने बताया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 ए के तहत संघ की खाता पुस्तिकाओं और अन्य रिकार्ड के निरीक्षण का आदेश दिया गया है। कीर्ति आजाद ने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या सरकार को डीडीसीए में वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितता समेत धोखाधड़ी के खबरों में आए अनेक मामलों की जानकारी है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 6, 2012, 18:52