Last Updated: Friday, March 8, 2013, 10:55

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा संबंधी अधिनियम को कानून बनाए जाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून को अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि यह देश की सकारात्मक प्रगति का प्रतिनिधित्व करेगा।
वर्ष 1994 में पारित हुए इस अधिनियम से घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों को मदद मिलती है। हिंसा को अंजाम देने वालों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन चलाना स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। इस अधिनियम में महिलाओं का पीछा करना या छिपकर देखने के खिलाफ भी कड़े नियम का प्रावधान किया गया।
इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ हिंदू अमेरिकन सेवा चैरिटीज ने भी ‘हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट डॉमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज’ अभियान की घोषणा की। इस संस्था की संस्थापक अंजू भार्गव ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर हमें प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन और समाज में समानता के धार्मिक मूल्य (समता) को सामने लाएंगे। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 8, 2013, 10:55