`अमेरिकी ड्रोन हमले के खिलाफ सईद की याचिका खारिज हो` Hafiz Saeed, Pakistan, US, drone strikes

`अमेरिकी ड्रोन हमले के खिलाफ सईद की याचिका खारिज हो`

`अमेरिकी ड्रोन हमले के खिलाफ सईद की याचिका खारिज हो` लाहौर : पाकिस्तान की सरकार ने एक अदालत से कहा है कि वह लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद की याचिका को खारिज कर दे क्योंकि यह ‘‘विचार योग्य नहीं’’ है । सईद ने पाकिस्तानी धरती पर अमेरिकी ड्रोन हमले के खिलाफ याचिका दायर की थी ।

लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल को कल सौंपे जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि सईद ने संविधान के अनुच्छेद 199 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत केवल कोई पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है ।

इसने कहा, ‘‘जनहित याचिका संविधान के अनुच्छेद 184 :तीन: के तहत आती है जो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है ।’’ अदालत ने मंत्रालय के जवाब की एक प्रति सईद के वकील ए. के. डोगर को मुहैया कराई और उनसे सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसम्बर को जवाब दाखिल करने को कहा ।

मुख्य न्यायाधीश ने डोगर से कहा कि वह बताएं कि ड्रोन हमले रोकने के लिए सरकार को किस तरह के निर्देश जारी किए जाने चाहिए ।

विदेश मंत्रालय के जवाब में बताया गया कि अमेरिकी ड्रोन हमले का मुख्य फोकस पाकिस्तान के संघ शासित कबायली इलाकों में आतंकवादियों को निशाना बनाना है। इसने कहा कि ये हमले देश की संप्रभुता का उल्लंघन हैं ।


विदेश मंत्रालय ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिकी हमलों का लगातार विरोध किया है क्योंकि इससे काफी क्षति होती है और ये हमले देश की संप्रभुता का उल्लंघन भी हैं । इसने कहा कि अमेरिका के राजदूत सहित दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को विदेश मंत्रालय में 2008 से तलब कर ड्रोन हमले पर विरोध दर्ज कराया गया ।

मंत्रालय ने कहा कि 2008 के बाद से ही अमेरिका ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर ड्रोन हमले का विकल्प अपनाया । बहरहाल हमले की संख्या 2009 से बढ़ गई क्योंकि उस वर्ष 37 हमले किए गए जबकि 2010 में 115 हमले किए गए जब अमेरिकी प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगारों को ध्वस्त करने का निर्णय किया था । उन्होंने कहा कि अभी तक 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए जा चुके हैं । (एजेंसी)

First Published: Thursday, November 29, 2012, 17:55

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