Last Updated: Sunday, July 1, 2012, 14:37

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मिली छूट का बचाव किया और कहा कि यह तभी खत्म होगा जब वह अपने पद से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से शुरू करने के लिए 12 जुलाई की समय सीमा तय की है।
अशरफ ने संवाददाताओं से कहा, ‘कानून के मुताबिक वह (जरदारी) लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति हैं और वह जब तक पद पर रहेंगे तब तक छूट के हकदार हैं।’ उन्होंने कहा कि सभी कानूनी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर सरकार को यही सलाह दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अशरफ को 12 जुलाई तक का समय दिया ताकि वे स्विस अधिकारियों को जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से शुरू करने के लिए कह सकें।
अशरफ के पूर्ववर्ती युसूफ रजा गिलानी द्वारा जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले शुरू करने के शीर्ष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया और उन्हें अयोग्य ठहराया था। गिलानी और अशरफ ने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान और विदेशों में अभियोजन चलाये जाने से छूट हासिल है।
सुप्रीम कोर्ट दिसंबर 2009 से ही सरकार पर जरदारी के खिलाफ मामले फिर से शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है। शीर्ष अदालत ने उस समय पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ द्वारा दिए गए क्षमादान को रद्द कर दिया था। इस क्षमादान से जरदारी तथा आठ हजार अन्य लोगों को लाभ मिला था। यह पूछे जाने पर कि क्या वे जरदारी के खिलाफ मामले शुरू करने के लिए स्विस अधिकारियों को लिखेंगे इस पर अशरफ ने कहा कि वह अपना फैसला 12 जुलाई को घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह छूट न केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रपतियों को मिली है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, July 1, 2012, 14:37