‘पद पर रहने के दौरान जरदारी पर कार्रवाई नहीं’ - Zee News हिंदी

‘पद पर रहने के दौरान जरदारी पर कार्रवाई नहीं’

 

लाहौर : राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पद पर रहने के दौरान मुकदमे से छूट हासिल है या नहीं इस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला किया जाना अभी बाकी है लेकिन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने आज इस बात पर जोर दिया कि जब तक वह पद पर रहेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

 

पाकिस्तान के शीर्ष विधि विशेषज्ञों में से एक एतजाज एहसान ने राष्ट्रपति को अभियोग से मिली छूट उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन वह पद छोड़ेंगे। एहसान उच्चतम न्यायालय में अवमानना के मामले में प्रधानमंत्री गिलानी का बचाव कर रहे हैं।

 

लाहौर हाईकोर्ट परिसर के बाहर आज दोपहर संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ता है तो उसे मिली हुई छूट अगले ही दिन खत्म हो जाती है और उनके खिलाफ कथित धन शोधन के मामले को दोबारा खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र लिखने में कोई नुकसान नहीं है।

 

जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को दोबारा खोलने में विफल रहने के शीर्ष अदालत के आदेश पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना का नोटिस जारी किए जाने के बाद गिलानी ने हाल में एहसान को अपना वकील नियुक्त किया था। एहसान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। शीर्ष अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई एक फरवरी को करेगी।

(एजेंसी)

First Published: Monday, January 23, 2012, 21:26

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