Last Updated: Tuesday, September 20, 2011, 09:07
लाहौर. सोशल नेटवर्किंग मीडिया फेसबुक समेत उन तमाम वेबसाइटों पर पाकिस्तान की एक अदालत ने रोक लगाने का आदेश दिया है जो मजहबी नफरत फैलाने में शामिल हैं. अदालत ने प्रशासन से कहा है कि इन वेबसाइटों को पहुंच से दूर किया जाए.
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेख अजमत सईद ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया कि पाकिस्तान में मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में लगी वेबसाइट पर रोक लगाई जाए. अदालत ने सरकार से यह भी कहा कि इस आदेश के क्रियान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट उसके समक्ष छह अक्टूबर तक सौंपा जाए.
न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें बहुचर्चित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. फेसबुक पर पैगम्बर मुहम्मद की आकृतियों वाली एक स्पर्धा आयोजित करने का आरोप है.
याचिका दाखिल करने वाले वकील मुहम्मद अजहर सिद्दीकी ने कहा कि सूचना तक पहुंच बनाने के नाम पर इस्लामी मूल्यों का अपमान किया गया है और इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बातों को चोट पहुंच रही है. सिद्दीकी ने दावा किया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सूचना प्रौद्यिगकी मंत्रालय ने ऐसी वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई है. (एजेंसी)
First Published: Tuesday, September 20, 2011, 14:37