Last Updated: Friday, August 2, 2013, 18:08
पेशावर : पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक अदालत से कहा है कि यूट्यूब पर ईशनिंदा संबंधी सामग्री स्थायी रूप से हटाये जाने के लिए तंत्र स्थापित होने तक यूट्यूब से पाबंदी नहीं हटाई जा सकती।
केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पेशावर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने गुरुवार को अपनी स्थिति स्पष्ट की। अदालत वकील मीना मुहिब्बुला काकाखेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यूट्यूब पर करीब एक साल से लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।
पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने सिंतबर 2012 में इस्लाम विरोधी फिल्म ‘इनोसेंस आफ मुस्लिम्स’ की क्लिप इस वेबसाइट पर डाले जाने के बाद यूट्यूब पर पाबंदी लगाई थी।
अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में इस पाबंदी को चुनौती देते हुए कहा था कि छात्रों को यूट्यूब पर शैक्षणिक सामग्री तक पहुंचने में समस्या आ रही है। उन्होंने अदालत से अधिकारियों को ईशनिंदा संबंधी सामग्री रोकने और वेबसाइट फिर से शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 2, 2013, 18:08